High Court

जयपुर। अदालत के आदेश देने के बाद भी सिपाही मालीराम से वसूली गई राशि का पुनर्भुगतान नहीं करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने गृह सचिव मनीष चौहान, डीजीपी अजीत सिंह और झुंझुनुं पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं।

अवमानना याचिकाकर्ता के वकील प्रेमचंद देवन्दा ने हाईकोर्ट को बताया कि मालीराम के खिलाफ पुलिस विभाग ने रिकवरी निकाल कर राशि वसूल ली थी। इसके खिलाफ सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में याचिका दायर करने पर अधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश को सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए 3 माह में याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि का पुनर्भुगतान करने के आदेश दिए। इसके बावजूद भी विभाग की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई।

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