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जयपुर। स्वेज फार्म सोडाला स्थित बेशकीमती 5 बीघा 2 बिस्वा जमीन को दो गृह निर्माण सहकारी समितियों के बेचने के मामले में महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 3० जयपुर मेट्रो प्रतीक दाधीच ने महेश नगर थाना पुलिस को आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 42०, 467, 468, 471, 12० बी एवं 34 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं।

आरोपियों में मांगीलाल माली एवं उसका पुत्र ललित कुमार निवासी नंदपुरी, 22 गोदाम जयपुर, फूलचन्द उर्फ लालचन्द माली और दो भाई नारायण लाल एवं रामसहाय माली निवासी लक्ष्मण पथ-न्यू सांगानेर रोड तथा रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति जरिए सचिव जगदीश प्रसाद निवासी नाहरगढ़-जयपुर शामिल हैं। उपरोक्त इस्तगासा ओम शिव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जरिए मंत्री ख्ोमचन्द जांगिड़ निवासी झोटवाड़ा ने अदालत में दायर किया था।

परिवादी के एडवोकेट प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि नानगराम जो आरोपी मांगीलाल का चाचा है, ने 14 अप्रेल, 1967 को कष्टोडियन विभाग से नीलामी में जमीन क्रय की थी। खरीदने में आधी राशि मांगीलाल ने दी थी और नानगराम ने प्रार्थी समिति को भतीजे के हिस्से की जमीन 23 मार्च, 1988 को बेचकरर 21 हजार रुपए अग्र्रिम प्राप्त किए। 8 अगस्त, 199० को तहसीलदार ने कब्जा दिया था तथा 2 जनवरी, 1991 को एक लाख 51 हजार रुपए और लेकर अनुवर्ती इकरारनामा किया गया था। मांगीलाल ने परिवादी से कुल 7.76 लाख रुपए लेने के बाद भी जमीन नहीं दी।

बाद में पता चला कि नानगराम की मौत होने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने पिता का अन्य रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी के पक्ष में 5 मार्च, 1997 को इकरारनामा करवा कर पट्टे अपने नाम से प्राप्त कर लिए। नानगराम अंगूठा निशानी भी नहीं लगाता था। उपरोक्त फर्जीवाड़े की रिपोर्ट 2० दिसम्बर, 2०18 को महेश नगर थाना पुलिस को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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