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जयपुर। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में कैलाश नगर, कुमावत कॉलोनी और प्रेम नगर निवासियों को मिलिट्री एरिया में बने हुए आम रास्ते में आने-जाने से रोकने के मामले में निचली कोर्ट के बाद अब अपील कोर्ट एडीजे-9 जज भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने भी दीवानी नियमित अपील खारिज कर दी। उपरोक्त मुकदमा भूतपूर्व सैनिक कल्याण तथा आम जनता जरिए हरिशचन्द्र वर्मा ने 1994 में एरिया कमान्डरए मुख्यालय.61ए सब एरिया मिलिट्री एरिया और भारत संघ के रक्षा सचिव के खिलाफ स्थाई निष्ोधाज्ञा का दायर किया गया था। बाद सुनवाई 3 फरवरी 2०12 को अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश पश्चिम शक्ति सिंह ने वादीगण का दावा खारिज कर दिया था। जिसे डीजे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वादीगण का अपील कोर्ट में दलील थी कि आर्मी ने 18.2० वर्षो से उपयोग में ले रहे आम रास्ते को बन्द कर दिया। जिससे निवास तक पहुंचने में 7.8 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। आर्मी की ओर से खोदी गई 4 फीट गहरी और 2० फीट लम्बी खाई को पुनरू भरवा कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। जिसका विरोध करते हुए सेना व भारत सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता आरण्डीण् रस्तोगी, एडवोकेट एसण्एसण् नरुका और सीण्एसण् सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि उपरोक्त रास्ता सेना की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रास्ते का उपयोग रक्षा प्रयोजनार्थ ही हो सकता है आम जनता सड़क को काम में लेने के लिए अधिकृत नहीं है। उपरोक्त भूमि 1968 में आवंटित की गई थी। स्थानीय निवासियों को पास की सुविधा मिली हुई है। यह सेना का सुरक्षित क्ष्ोत्र है, जिससे रक्षा, सुरक्षा और गोपनीयता के प्रश्न जुड़ा हुआ है।

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