sonia gandhi

जयपुर। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हाईकोर्ट एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की अपील को खारिज कर दी है। एकलपीठ ने एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को कंपनी ने डबल बैंच में अपील करके चुनौती दी थी। आज बुधवार को हाईकोर्ट डबल बैंच ने भी इस अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया। एजेएल को अब 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करना होगा। वहीं कंपनी सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती देगी। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि अखबार चलाने के लिए नेशनल हेराल्ड हाउस की जमीन का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

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