जयपुर। हाउसिंग बोर्ड से आवंटित मकान को क्रय करने के लिए मांगे गए नोडयूज दिलवाने के बदले 15०० रुपए की रिश्वत लेते 14 फरवरी, 2००8 को रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए कार्यालय उप आवासन आयुक्त प्रताप नगर-सांगानेर में कम्प्यूटर ऑपरेटर रामसिंह राजपूत (3०) निवासी सती कॉलोनी-शास्त्री नगर को एसीबी कोर्ट-एक में जज बलजीत सिंह ने दो साल की जेल एवं 2० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। ट्रेप के समय रामसिंह अनुबंध पर हाउसिंग बोर्ड में कार्यरत था। एसीबी के पूछने पर रामसिंह ने कहा था कि उपरोक्त राशि बोर्ड में ही कार्यरत तकनीकी सहायक राजेन्द्र सिंह धुवान के कहने से लिए ।
ट्रेप करने वाले अधिकारी ने जांच कर धुवान की मिलीभगत मानकर 15 फरवरी, 2००8 को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन जांच अधिकारी डीवायएसपी परबत सिंह ने आरोपी आर.एस. धुवान के द्बारा परिवादी से रिश्वत की राशि की डिमाण्ड नहीं होने के आधार पर क्लीनचिट देते हुए 27 अगस्त, 2००8 को केवल रामसिंह के खिलाफ ही चालान पेश किया था।
अदालत में एसीबी ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में शिवदासपुरा निवासी गोपाल लाल बागड़ा ने 13 फरवरी, 2००8 को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि धनेश्वर वैष्णव से जरिए एग्रीमेंट खरीदे गए आवास की रजिस्ट्री करवाने के लिए कागजात तैयार करवाने के लिए बोर्ड ऑफिस में बताए गए रामसिंह से मिला था। रामसिंह ने फोन पर अधिकारी से बात की और उसे कहा कि धुवान साहब ने 66०० रुपए मांगे हैं। कई दिन चक्कर कटवाने के बाद भी नोडयूज नहीं देने पर बाद में सौदा 5,5०० रुपए में हुआ। 3 हजार रुपए दे चुका। 25०० रुपए मांग रहा है। 13 फरवरी को किए गए सत्यापन में एक हजार रुपए और ले लिए जो 14 फरवरी को 15०० रुपए ट्रेप करते समय उसकी जेब में ही मिल गए। रामसिंह ने कहा था कि दोनों राशि आज ही धुवान को देनी है।


























