जयपुर। एलडीसी भर्ती-2013 के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को भी नियुक्ति के लिए पात्र माना है। कोर्ट ने आरपीएससी के बीटेक धारियों को पात्र मानने के निर्णय को सही बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने बीटेक योग्यताधारियों को एलडीसी पद पर नियुक्ति देने पर 22 फरवरी को लगाई गई रोक को भी हटा लिया है। बीटेक धारियों का कहना था कि उच्च योग्यता होना अभिशाप नहीं है। नियमों में सिर्फ न्यूनतम योग्यता रखने का ही हवाला होता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की खंडपीठ भी आदेश दे चुकी हैं।