Prisoner

जयपुर। सेन्ट्रल जेल में रहते हुए एक कैदी के गिरोह बना कर रंगदारी का धन्धा करने के मामले में एसीएमएम-10 जयपुर मेट्रो सुरेश कुमार द्बितीय ने अभियुक्त आतिश गर्ग निवासी 140/9, शिप्रा पथ-मानसरोवर, जयपुर एवं अनवर अली निवासी लक्ष्मी नगर-झोटवाडा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में 3 वर्ष व 1000-1000 रुपए, धारा 386 में 3 वर्ष व 5000-5000 रुपए के जुर्माने तथा धारा 12० बी के अपराध में दोषी मानते हुए 6-6 माह के कारावास की सजा से दण्डित किया है।

इस संबंध में व्यवसायी सुभाष बैराठी निवासी किशोर निवास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 6 मार्च, 2015 को उसके पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और पैसों का इन्तजाम करने को कहा। उसने स्वयं को जेल में होना बता कर अपना नाम आतिश गर्ग बताया था। उसने 9 से 16 मार्च तक कई बार फोन कर डराया धमकाया। कहा पैसों का इन्तजाम नहीं किया तो, अंजाम बुरा होगा और ललित तापडिया जैसा हाल कर दूंगा। पुलिस जांच में पता चला कि आतिश गर्ग जेल में अनवर अली से मिल कर गैंग चला रहे है। दोनों ने फर्जी नामों से मोबाईल सिम ले रखी थी।

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