Fraud Case

जयपुर। किसानों को हानिकारक फर्टिलाइजर बेचने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी की एकलपीठ ने सेन्ट्रल लेब्रोरेट्री, फरीदाबाद की जांच रिपोर्ट के आधार पर डेढ दर्जन कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कृषि विभाग को उपरोक्त कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की छूट दी है एवं कंपनियों को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां पेश करने को कहा है।

मामले के अनुसार 15 सितंबर 2014 को कृषि विभाग ने कंपनियों को हानिकारक फर्टिलाइजर बेचने पर रोक लगाने के संबंध में नोटिस जारी किए थे। कंपनियों का हाईकोर्ट में कहना था कि वे जिन उत्पादों को बेच रहे हैं, वे फर्टिलाइजर की श्रेणी में ही नहीं आते हैं। विभाग फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। बाद में हाईकोर्ट ने उत्पादों की जांच सेन्ट्रल लेब्रोरेट्री, फरीदाबाद में कराई। जांच में हानि पहुंचाने वाले केमिकल मौजूद होने की रिपोर्ट आई, जिससे हार्ट अटैक, केंसर सहित अन्य बीमारियों का खतरा बताया।

LEAVE A REPLY