जोधपुर। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान हिरण शिकार मामले की चपेट में आए फिल्मी सितारे सलमान खान 18 जनवरी को हथियार कानून उल्लंधन के अन्य मामले में जोधपुर की एक अदालत में उपस्थित होंगे। सोमवार को जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार प्रकरण में आर्म्स  एक्ट की धारा 3/25 और 25 के मामले में दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनी। साथ ही फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी की तारीख निश्चित की। इस अंतिम बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले में सख्त सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने मामले को फर्जी बताते हुए उन्हें बरी करने की अदालत से गुहार लगाई। इस सुनावई के बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की। इस दिन सलमान खान को फैसला सुनने के लिए अदालत में उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि फिल्म हम साथ साथ है, शूटिंग के दौरान एक व दो अक्टूबर की रात्रि लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सीमा पर दो काले हिरणों के शिकार में उपयोग किए गए हथियार के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने सलमान खान के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था। जो इस न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। यदि सलमान आर्म्स  एक्ट की धारा 3/25 के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 3 साल व धारा 25 के तहत दोषी पाए जाते हैं तो 7 साल की सजा हो सकती है। हालांकि भवाद व घोड़ा फार्म हाऊस पर दो अन्य शिकार मामलों में सलमान खान को निचली अदालत में एक व पांच साल की सजा सुनाई गई थी। जहां उच्च न्यायालय ने सलमान खान को बरी कर दिया था। इस हिरण शिकार प्रकरण में सलमान के साथ ही सैफ अली खान, फिल्म अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे तथा एक अन्य स्थानीय निवासी दुष्यंतसिंह को आरोपी बनाया गया। वो भी इसी न्यायालय में विचाराधीन है।

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