Life-imprisonment

जयपुर । आमेर थाना इलाके में 2 फरवरी, 2013 को हुए छात्र सूरज मीणा हत्याकाण्ड के मामले में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में जज अलका बंसल ने मुख्य अभियुक्त हिम्मत मीणा निवासी काल्या की ढाणी, नांगल सुसावतान-आमेर को आजीवन कारावास एवं 2,81,500 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस हत्याकाण्ड में मृत छात्र एवं 15 वर्षीय पीडित छात्रा से छीने गये जेवर खरीदने के अपराध में 6 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किए गए रामकेश मीणा निवासी गांव चिताणु-चंदवाजी को कोर्ट ने 5 साल की सश्रम जेल एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले में बाद में गिरफ्तार किए गए हनीश खां के खिलाफ अलग से कोर्ट में ट्रायल चल रही है तथा अपराध में बराबर के भागीदार रहे पूरी वारदात में साथ रहे दो नाबालिगों के खिलाफ पुलिस ने किशोर न्यायालय में चालान पेश किया था। सूरज की लाश सैकडों पुलिसकर्मियों के जंगल छानने के बाद तीसरें दिन मिली थी। मामले में 5 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किए गए हिम्मत मीणा को आज तक जमानत नहीं मिली। घटना के समय वह शादीशुदा एवं एक बच्ची का पिता था। वारदात के दौरान हिम्मत छात्रा की भी हत्या कर रहा था, लेकिन एक नाबालिग आरोपी ने दोस्ती की दुहाई देकर उसकी जान बचाई थी। हिम्मत ने कहा था कि इसे नहीं मारा तो सारा प्लान खराब हो जायेगा, तेरी दोस्ती की खातिर छोड रहा हूं। कुण्डल खोल लिये। छात्रा को कहा कि घर पर कुछ बताया तो तेरे घरवालों तक को मार देंगे। तेरी मम्मी से 25 लाख रुपए दिलवाना। छात्रा ने ना केवल जेल में हिम्मत की शिनाख्त की बल्कि कोर्ट में पहचान कर आंखों देखी सारी घटना की गवाही भी दी। कोर्ट ने छात्रा को मुआवजे देने के लिए आदेश की प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भ्ोजने के आदेश दिए है।

यह था मामला:-
छात्रा एवं सूरज मीणा एक दूसरें से प्रेम करते थ्ो। भाग कर शादी करने के लिए 2 फरवरी, 2०13 को सूरज ने उसे फोन कर मिलने को कहा। लडकी रात 8 बजे अपनी छत से धर्मशाला की छत पर गई, सूरज नहीं मिला, हिम्मत एवं एक नाबालिग मिला और कहा कि फैक्ट्री के पास सूरज बुला रहा है। आगे सूरज मिला, चारों बाईक पर बैठ कर कूकस के आगे जैन मंदिर पहाडियों के बीच ले गये। वहां सूरज को हिम्मत ने मोजे में से चाकू निकाल कर मार दिया। गर्दन दबाई, मूहं पर पत्थर मारे। उसने बचाने की कोशिश की तो पैर के अंगूठें पर पत्थर मार दिया। एक गाडी आई, कहा रोयेगी तो सूरज की तरह मार देंगे। हिम्मत ने बदतमीजी की। सारे कपडे फाड दिये। दो बार रेप किया था। बैग में रख्ो जेवर ले लिये, सूरज का सामान चलते हुए फैंकते गये।

यह हुई सजा:-
हिम्मत मीणा को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 363 में 7 वर्ष का कठोर व 10 हजार रुपए, 364 में 10 वर्ष कठोर व 10 हजार रुपए, 366 ए में 10 वर्ष कठोर व 10 हजार रुपए, 376/2/जी में आजीवन व 50 हजार रुपए, 394 में 10 वर्ष कठोर व 20 हजार रुपए, 302 में आजीवन व 1 लाख रुपए, 201 में 7 वर्ष कठोर व 10 हजार रुपए, 323 में 1 वर्ष व 1 हजार रुपए, 341 में 1 माह व 500 रुपए तथा पोक्सो एक्ट की धारा में 3/4 में 10 वर्ष कठोर व 20 हजार रुपए एवं धारा 5/6 के अपराध में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने रामकेश मीणा को आईपीसी की धारा 412 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान करवाये।

 

 

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