जयपुर. बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को तत्कालीन एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में तीन साल की सजा बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब उनकी विधायकी खत्म करने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। 1 मई को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी उनकी विधायकी खम नहीं करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा सचिव से मिलकर कंवरलाल की मेंबरशिप खत्म करने का स्पीकर के नाम लेटर सौंपा। इसके साथ् ही हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी कांग्रेस नेताओं ने कंवरलाल की 1 मई से विधानसभा सदस्यता खत्म करने और आगे 6 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहाराने की मांग की है। हाईकोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी विधानसभा के प्रमुख सचिव को दे दी है, अब कंवरलाल की मेंबरशिप खत्म करें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कंवरलाल मीणा को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई गई है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी लोकसभा या विधानसभा सदस्य को 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाए और यह फैसला 1 मई को आ चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने पहले कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। आज हमने उन्हें वह कॉपी भी सौंप दी है। विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने भी गया था, लेकिन वे विधानसभा में नहीं थे, तो हमने विधानसभा के प्रमुख सचिव को कॉपी सौंप दी है।

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