जयपुर। शहर के ज्योति नगर थाना इलाके में 31 अक्टुबर, 2०14 को मंदिर से घर लौट रही एक महिला के गले से दिन-दहाड़े सोने की चेन लूटने वाले 25 वर्षीय दीपक शर्मा उीर्फ मोनू निवासी विद्याधर नगर-जयपुर को एसीएमएम-8, जयपुर मेटàो कमल सोनी ने आईपीसी की धारा 392 के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 3 साल की जेल एवं 5 हजार रुपए के जुर्मानें की सजा सुनाई।
इस संबंध में वर्षा काबरा पत्नी मेघराज काबरा निवासी महेश कॉलोनी-जेपी फाटक ने ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्त दीपक शर्मा के पीडिता वर्षा काबरा ने टेटू देखा था। उसी के आधार पर वह पकडा गया था। पूर्व एसडीएम जयपुर दक्षिण बिरधीचंद के सामने वर्षा ने 8 व्यक्तियों में से दीपक शर्मा की जेल में शिनाख्त की थी। साथ ही उससे जब्त चेन की भी शिनाख्तगी की थी।


































