जयपुर। करणी विहार थाना इलाके में गांजा तस्करी करने के अपराध में 26 अप्रेल, 2०1० को गिरफ्तार हुए तस्कर श्रवण कुमार तिवाड़ी (32) निवासी गांव खिजुरिया-रेनवाल हाल देव नगर मुरलीपुरा को एनडीपीएस मामलों की विश्ोष अदालत में जज मशरुर आलम खान ने 5 साल के कठोर कारावास तथा 5० हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। कोर्ट में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद मीणा ने पैरवी की। इस संबंध में तत्कालीन थानाधिकारी करणी विहार ने मुखबिर की इत्तला पर कार्यवाही कर अभियुक्त तिवाड़ी को पकड़ा था। उसके पास एक बैग में 52 पैकिट मिले। गुटख्ो के पैकिटों में 8 किलो 5०० ग्राम गांजा मिला। गांजा बेचने के अपराध में वैशाली नगर थाने के तत्कालीन इन्चार्ज रायसिंह बेनीवाल ने संजय शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। बाद में कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए संजय को उन्मोचित कर दिया था

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