Rape
– नरेना दुष्कर्म प्रकरण में दोषी सुरेश को फांसी की सजा, जयपुर में पॉक्सो में मौत की सजा का पहला मामला
– दुष्कर्म के बाद मासूम को तालाब में डुबाकर मार मासूम को डाला था
जयपुर. राजधानी जयपुर के नरैना में 4 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर तालाब में डुबाकर हत्या करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा देने के आदेश दिए है । पोक्सो कोर्ट के जज संदीप शर्मा ने मृत्युदंड का यह फैसला सुनाया। जयपुर जिले में ऐसे मामलों में पोक्सो कोट की ओर से पहली फांसी की सजा दी गई है। इस केस के स्पेशल पीपी महावीर सिंह कृष्णावत ने बहस में मृत्युदंड की मांग की। विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने जो कृतय किया है वह पशु भी नहीं करते है, ऐसे में फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए. जिससे समाज में कड़ा संदेश जाए। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट में 39 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 140 दस्तावेजों को बतौर साक्ष्य पेश किया गया । पॉक्सो कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए 4 फरवरी को आरोपी को सुरेश को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण के नरैना थाना इलाके में चार वर्षीय मासूम बालिका के अपहरण का 12 अगस्त 2021 को मामला सामने आया था। इसके बाद तालाब में बालिका का शव बरामद किया गया था। मृत बालिका के शव के पोस्टमार्टम में बलात्कार कर हत्या करने का खुलासा हुआ था। वही प्रदेश में यह पांचवी फांसी की सजा होगी।
– पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा
मासूम के पिता ने 12 अगस्त 2021 को नरैना थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस को उसी दिन तालाब में बच्ची की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मामले की जांच पूरी होने पर 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश किया था। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

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