Nine newspapers censored, publishing, paid news, misleading advertisement, Justice Chandramouli Kumar Prasad, President Press Council of India

भारतीय प्रेस परिषद की जांच समिति ने 54 प्रकरणों की सुनवाई, जयपुर के छह समाचार पत्रों को़ पेड न्यूज, भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सेंसर किया.
जयपुर। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में पत्रकारिता के मानकों के उल्लंघन से संबंधित जांच समिति की दो दिवसीय बैठक का समापन गुरूवार को जयपुर के होटल, खासा कोठी में हुआ। बैठक के दूसरे दिन कुल 54 प्रकरणों की सुनवाई की गई। बैठक में जांच समिति ने कुल 54 प्रकरणों पर विचार किया। जिसमें 31 प्रकरण राजस्थान के विधानसभा चुनाव-2018, 5 मामले हरियाणा में लोकसभा चुनाव-2019 में न्यूज के प्रकाशन से सम्बन्धित थे। एक सू-मोटो प्रकरण आन्ध्रप्रदेश एवं अन्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र में प्रत्रकारिता के मानकाें के उल्लंधन से संबधित प्रकरण थे।

जांच समिति द्वारा 29 मामलों का स्थगन करते हुए इनमें से अधिकांश न्यूज प्रकरण भारत के चुनाव आयोग से अतिरिक्त जाकनकारी के लिए भिजवाएं जाने सिफारिश की गई है
न्यायमूर्ति प्रसाद ने बताया कि इनमें से नौ मामलों को सेंसर करने की सिफारिश की है, जिनमें से आठ समाचार पत्रों को़ पेड न्यूज प्रकाशित करने के लिए जबकि एक को भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सेंसर किया गया है। उन्होंने बताया कि शेष 25 मामलों में समिति द्वारा बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है।

बैठक में की भारतीय प्रेस परिषद, सचिव अनुपमा भटनागर , जांच समिति के सदस्य राकेश शर्मा, सैयद रजा हुसैन रिजवी , ओमप्रकाश खेमकरणी, जयशंकर गुप्ता, बलविन्दर सिंह जम्मू, श्याम सिंह पंवार भी उपस्थित थे।

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