-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर मेट्रो की बैठक
जयपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर की हुई बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत लगभग 12 प्रार्थना पत्रों को निस्तारित कर 11 पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को कुल 20लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए गए। बैठक की अध्यक्षता डीजे अनिल गुप्ता ने की। उक्त प्रकरणों में हत्या, बलात्कार से संबंधित मामलों के पीड़ितों के प्रार्थना पत्र रख्ो गए थ्ो। इस क्रम में एक विवाहित महिला को उसके पति ने मिट्टी का तेल छिड़कर कर जला कर मार दिया था इससे उनके तीन छोटे बच्चे अनाथ हो गए जिन्हें प्राधिकरण की तरफ से कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश किए गए। इसी प्रकार एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर लाश को नदी में बहा दिया था। जिसे न्यायालय की तरफ से सजा होने पर अनाथ बच्चों को कुल 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के आदेश किए गए। सचिव अजय कुमार ने बताया कि प्राधिकरण ने नि:शुल्क विधिक सहायता के तहत प्राप्त 129 आवेदनों पर चर्चा की जाकर जरूरतमंद पक्षकारों की ओर से नि:शुल्क पैरवी किए जाने के लिए प्राधिकरण ने नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं को फीस अदा किए जाने के भी आदेश जारी किए गए।

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