जयपुर। अवैध संबंधों के शक में पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलात की विशेष अदालत-क्रम दो जगमोहन अग्रवाल ने हत्यारे पति कमलेश महावर निवासी गांव मलवास, नांगल राजावतान दौसा हाल श्रीराम की नांगल सांगानेर को उम्रकैद की सजा सुनाई और बारह हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से दस हजार रुपए मृतक की 5 वर्षीय पुत्री को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही बच्ची को पीडित प्रतिकर स्कीम के तहत भी राहत देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है। लोक अभियोजक आर.पी.शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कमलेश महावर का पूजा के साथ 2008 में विवाह हुआ था। अवैध संबंधों के शक में कमलेश पत्नी पर शक करता था। इस वजह से दोनों में आए दिन झगडा और मारपीट होती थी। 7 नवम्बर, 2012 को कमलेश महावर ने पूजा पर केरोसीन छिडक कर आग लगा दी। अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौत से पहले पूजा ने पुलिस और न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने मृत्युकालीन कथनो में पति पर केरोसीन डालकर जलाने का आरोप लगाया।

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