जयपुर, 11 अक्टूबर। रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने कहा है कि राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को किसी भी क्रेडिट सोसायटी को लूटने की इजाजत नही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब से राज्य में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का नया पंजीयन नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की 387 निष्कि्रय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों को अवसायन में लाकर पंजीयन रद््द करने की कार्यवाही की जाए।

डॉ. पवन शुक्रवार को यहां सहकार भवन में खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिलों के उप रजिस्ट्रार एवं क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी द्वारा प्रतिमाह की 7 तारीख को उप रजिस्ट्रार को मासिक प्रगति रिपोर्ट नही भेजने वाली सोसायाटियों के खाते सीज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट सोसायटियों की ऑडिट विभागीय ऑडिटर से करवाई जाएगी। किसी भी पंजीकृत सीए से ऑडिट मान्य नही होगी।

उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियां अपनी डिपोजिट केन्द्रीय सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगी ऎसी डिपोजिट पर इन बैंकों द्वारा 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। जिन सोसायटियों ने दूसरे बैंकोें में डिपोजिट करा रखी है, उनकी सूचना देनी होगी तथा डिपोजिट पूर्ण होने पर उसे सहकारी बैंक में जमा कराना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंट के आधार पर कार्य करने वाली क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ नियामनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ias.neeraj k.pawan

रजिस्ट्रार ने कहा कि रियल स्टेट एवं अन्य जोखिम वाले निवेश को सोसायटियां तुरंत ही विड्रा करे। उन्होंने कहा कि कुछ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों द्वारा आम जनता के साथ जो धोखाधड़ी की गई उससे राज्य के सहकारिता आंदोलन को धक्का लगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अच्छे कार्य करने वाली सोसायटियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि 14 नवम्बर तक सभी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड की जाए। उन्होंने उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि सोसायटियों के खिलाफ अनियमितता की सूचना होने पर एसओजी को भी सूचित करे।
उन्होंने कहा कि ऑडिट के उपरान्त सोसायटियों को ऑडिट की अनुपालना नही करने कि स्थिति में कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत सोसायटी के कार्य पर रोक या पंजीयन निरस्त की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सोसायटियों के कार्यो में पारदर्शिता लाने के लिए सोसायटी बायलॉज में परिवर्तन कर अलग से उप-नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लुभावने वादे कर जनता से डिपोजिट लेने वाली क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेनदारी एवं देनदारी को रेग्यूलेटेड करने के लिए विभाग स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी जो इस संबंध में नियम बनाकर रजिस्ट्रार को अनुशंषा करेगी। उन्होंने सभी उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि प्रतिमाह क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेगें।

डॉ. पवन ने सख्त लहजे में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों को निर्देश दिए की जनता से धोखाधड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोसायटियां सहकार की भावना के साथ कार्य कर लोगों को सहकारिता आंदोलन से जोड़े। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेशको का पैसा नही डूबे और उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो एवं राजस्थान की 7 करोड़ जनता का सहकारिता आंदोलन पर विश्वास बना रहे। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वितीय श्री जी.एल. स्वामी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिग श्री भोमाराम उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY