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नयी दिल्ली : स्थानीय अदालत ने वाडा तालुका के 24 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग रिश्तेदार का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश पीपी जाधव ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी करार दिए गए व्यक्ति पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजक विनीत कुलकुर्णी ने अदालत को बताया कि 23 नवंबर 2015 को 10 वीं में पढ़ने वाली 17 साल की लड़की अपने स्कूल गई थी लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इसके बाद उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में पता चला कि आरोपी युवक ( उम्र 22) लड़की के साथ अपने रिश्तेदारों के यहां रूका हुआ था। वहां उसने लड़की का यौन उत्पीड़न किया। हालांकि लड़की ने अदालत को बताया था कि उसने अपने मन से व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह अपने फैसले में व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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