cm ashok gahlot
cm ashok gahlot
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए देरी से आवेदन के 47 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। साथ ही आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर आवेदन करने का प्रावधान है। गहलोत ने इन प्रकरणों में यह अवधि निकल जाने के बाद भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवेदकों को राहत प्रदान की है।
 गौरतलब है कि लॉकडाउन के समय में भी गहलोत ने संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए मृतक राज्य कर्मचारियों के 71 आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की थी। बीते करीब 20 माह में मुख्यमंत्री अनुकम्पा नियुक्ति के 465 विभिन्न प्रकरणों में शिथिलता दे चुके हैं। इससे इन मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को बड़ा संबल मिला है।

LEAVE A REPLY