200 crore club

जोधपुर। पिछले 18 साल से हिरण शिकार से जुड़े आम्र्स एक्ट मामले में कोर्ट कोर्ट की कार्यवाही का सामना कर रहे बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत लेकर आया। जोधपुर की एक अदालत ने आम्र्स एक्ट के मामले में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। सलमान खान के बरी होने के मामले की खबर जैसे ही उनके प्रशंसकों तक पहुंची तो खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान खान के खिलाफ हिरण शिकार से जुड़े चार मामले दज हुए थे। इन प्रकरणों में एक बिना लाइसेंस वाले हथियार से शिकार करने का भी मामला था। इस मामले में जोधपुर की निचली अदालत ने अंतिम बहस के बाद फैसले की तारीख 18 जनवरी मुर्करर की थी। जिसमें सलमान को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। बुधवार को फैसले के दिन 11.30 बजे अपनी बहन अलवीरा के साथ कोर्ट पहुंचे। यहां फैसला सुनाने से पूर्व दोनों के चेहरे पर तनाव था। बाद में जज दलपत सिंह राजपुरोहित ने जैसे ही सलमान के बरी होने का फैसला सुनाया तो उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वकीलों ने बताया कि सलमान को दोषी साबित करते सबूत नहीं होने के चलते उन्हें इस मामले से बरी किया गया। इससे पूर्व सलमान को शिकार से जुड़े दो मामलों में हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया है। जबकि एक अन्य मामले की सुनवाई अब 25 जनवरी को जोधपुर कोर्ट में है। वहीं भवाद व घोड़ा फार्म हाऊस में हुए शिकार के मामले में लोअर कोर्ट ने सलमान को एक व पांच साल की सजा सुनाई थी। जहां हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में उन्हें बरी कर दिया था। अब इस मामले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केस में आखिर कमी कहां और क्या रह गई? इस सवाल पर सरकारी वकील बोले कि आर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। वहीं विश्नोई समाज के वकीलों ने सलमान के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने के संकेत दे दिए। इधर कांकाणी गांव में जिस समय हिरण का शिकार हुआ। उस समय सलमान के साथ सैफअली खान, तब्बू, नीलम व सोनाली बेन्द्रे भी थी। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ सहित अन्य तीन अभिनेत्रियों पर उन्हें उकसाने का आरोप है। इस मामले में अब 25 जनवरी को सभी आरोपियों को आरोप सुनाए जाएंगे।

LEAVE A REPLY