जयपुर। पांच साल की सजा भुगतने के लिए जोधपुर सेन्ट्रल जेल में बंद फिल्म एक्टर सलमान खान की ओर से जिला व सत्र न्यायालय जोधपुर कोर्ट में दायर अपील व जमानत अर्जी में रिहाई के लिए खूब दलीलें दी गई। कोर्ट में सलमान खान के वकील महेश बोडा व अन्य वकीलों ने 51 पेजों की अपील दायर करके जज से सलमान खान की रिहाई के 54 तथ्य रखते हुए कहा कि सलमान खान को दी गई सजा विधि सम्मत नहीं है।
सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ना ही गवाह है, जिसने शिकार करते हुए देखा हो। उससे हथियार भी बरामद नहीं हुए। कोर्ट ने सलमान खान के पांच सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली ब्रेन्दे औ दुष्यंत सिंह को रिहा कर दिया है। ऐसे में सलमान खान को भी रिहा करना चाहिए था। दोनों हिरणों की पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट भी संदेह के दायरे में है। गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं होती है। सलमान खान के वकीलों की दलील थी कि फिल्म एक्टर सलमान खान देश के बहुत बड़े सेलेब्रेटी है।
इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। सीजेएम कोर्ट जोधपुर ने सलमान खान को पांच साल की सजा विधि विरुद्ध है। इस फैसले पर रोक लगाई जाए और सलमान खान को जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने सलमान खान की अपील का विरोध किया और कहा कि सलमान खान ने ही काले हिरण का शिकार किया था। फायरिंग के बाद वहां एकत्र ग्रामीणों ने घटनास्थल से सलमान व अन्य आरोपियों को जिप्सी से जाते हुए देखा था, साथ ही सलमान के हाथों में बंदूक भी देखी थी। पोस्टमार्टम व मेडिकल रिपोर्ट में भी हिरणों की मौत गन शॉट से होना पाया गया है। सेलिब्रेटी सलमान खान ने कानून का उल्लंघन किया है। लुप्तप्राय वन्यजीव काले हिरण का शिकार किया है। ऐसे में अपील खारिज की जाए।