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-हाईकोर्ट ने बच्चे को 28 मई को अदालत में पेश करने के दिये आदेश
जयपुर। साढ़े चार साल के बच्चे गोहान को दादी कविता यादव की ओर से जबरन अपने पास रखने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी मानव तस्करी निरोधक युनिट, एसपी कोटा, विज्ञाननगर थानाधिकारी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। बच्चे की मां इरम चौधरी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बच्चे को 28 मई को अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं।

इरम चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके मासूम बेटे को उसकी दादी ने कब्जे में ले रखा है। बच्चे को छोडने के लिए सास 14 मई से अवैध मांग कर रही है। इस संबंध में पुलिस और जिला प्रशासन के कई अफसरों से न्याय की गुहार लगा चुकी हैए लेकिन किसी भी अफसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की। अंदेशा जताया कि बच्चे की जान को खतरा है।

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