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जयपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवादी अनुप यादव की पत्नी निकिता की प्री-मैच्योर डिलीवरी पर बच्चे के उपचार के दौरान की गई लापरवाही पर शिशु की आंखे खराब करने पर संजीवनी हॉस्पिटल, कोटपूतली को 48 लाख रूपये का क्षतिपूर्ति परिवादी को देने का आदेश दिए।

राज्य उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य कमल कुमार बागड़ी एवं मीना मेहता की बैंच ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हर्जाने की राशि परिवादी को देने के आदेश दिए। प्रकरण में प्री-मैच्योर बच्चे को उपचार के दौरान माता-पिता की बिना सहमति के निर्धारित मात्रा से ज्यादा ऑक्सीजन देने पर रेटिना में सिकुड़न आ गई जिसके कारण बच्चा स्थाई रूप से अंधा हो गया। परिजनों द्वारा बच्चे को इलाज हेतु अन्यत्र अस्पतालों में दिखाया गया लेकिन बच्चे के अंधेपन का इलाज नहीं हो सका।

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