Mines department, raid, 200 mineral storage, simultaneously

जयपुर। खनिज परिवहन मेें प्रयुक्त ट्रेक्टर -ट्रोलियों का व्यवसायिक पंजीकरण 01 जनवरी 2020 से पूर्व कराया जाना अनिवार्य किया गया है। इस सम्बंध में खनिज विभाग ने खनन सामग्री परिवहन करने वाले भार वाहनों के वाहन स्वामी, चालकों एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनाें की तुलाई में खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाईट वाहन से लिया जायेगा ।

खनिज विभाग ने निर्देशों में बताया है कि समस्त वाहन स्वामी, चालक एक जनवरी 2020 से पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवा ले। वाहन स्वामी, एंव चालक की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अकिंत होना सुनिश्चित करे एव परेशानी से बचे । इससे खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करनी पडे़गी। ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण मे कमी आयेगी । ओवरलोड परिवहन से होने वाली सडकों की क्षति कम होगी जिससे सड़कों के नवीनीकरण मेें होने वाले व्यय मेें राजकीय धन की बचत होगी।

एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग कि वेबसाईट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना संदेश पे्रषित हो जायेगा, जिससे परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिक चालक व खान मालिकाें, डीलर्स, ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। संबंधित वाहन या वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक -लिस्टेड किया जायेगा तथा संबंधित खनन पट्टेधारी या डीलर्स या ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगा। संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाईट पर किया गया रजिस्टे्रशन निरस्त किया जायेगा तथा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए बाट एवं माप विभाग को अनुश्ांषा की जायेगी ।

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