जयपुर। अलवर के एसबीआई बैंक शाखा भिवाड़ी में हुए 9.31 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 19 जनवरी को गिरफ्तार किए गए रत्नाकर बैंकए भिवाड़ी के तत्कालीन रिलेशनशिप ऑफिसर विजयपाल महलावत की जमानत अर्जी सोमवार को सीबीआई जज निदेश गुप्ता ने खारिज कर दी। महलावत के साथ गिरफ्तार किए गए अनिल अग्रवाल की जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इस मामले में फरार बैंक अप ब्रान्च मैनेजर मधुर गर्ग, सीनियर सैल्स ऑफिसर प्रवीण गुप्ता सहित उपरोक्त 4 को सीबीआई ने गवाह मानते हुए चालान पेश किया था। मुख्य प्रकरण में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 24 दिसम्बर 2०16 को उपरोक्त चारों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारन्ट से तलब किया था।

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