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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग स्थित विद्याश्रम स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए बढ़ी हुई फीस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि दस मई को निकल चुकी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 22 मई को समान प्रकृति के अन्य मामलों के साथ तय की है। न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश नरेश डागुर व 89 अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि स्कूल प्रशासन ने अपनी वार्षिक फीस करीब 48 फीसदी तक बढ़ा दी है। प्रकरण में हाईकोर्ट गत दिनों आदेश जारी कर कुछ अभिभावकों को पुरानी फीस ही जमा कराने के निर्देश दे चुका है। इसके अलावा दूसरी एकलपीठ प्रताप नगर स्थित ब्रांच को अधिक फीस वसूल न करने के लिए पाबंद कर चुका है। ऐसे में याचिकाकतार्ओं को भी राहत देते हुए स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए जाएं कि वह पुरानी फीस ही वसूल करे, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। ऐसे में अदालत अंतरिम रूप से याचिकाकतार्ओं को राहत नहीं दे सकती है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 22 मई को दूसरे समान मामलों के साथ तय की है।

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