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दिल्ली। नोटबंदी के बाद दूसरे के खातों में बेहिसाब पैसा जमा कराने वाले लोगों और यह राशि जमा करने वाले खातेधारकों को परेशानी हो सकती है। ऐसी बेहिसाब सम्पत्ति के खातों में से अब निकासी नहीं हो सकेगी। आरबीआई ने ऐसे खातों में से राशि निकासी पर रोक लगा दी है। 9 नवम्बर के बाद खातों में दो लाख से अधिक राशि जमा कराने वाले पर आरबीआई की नजर रहेगी। आरबीआई के आदेश के मुताबिक ऐसे खातों से कैश निकासी या दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ र करने के लिए पैन नंबर देना होगा और जिनके बैंक ग्राहकों के पास पैन नंबर नहीं तो उन्हें फार्म 60 देना अनिवार्य होगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर किसी छोटे बचत खाते में अनुमति योग्य सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी तो हर महीने 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। आरबीआई को सूचना मिली थी कि बैंकों ने कुछेक मामलों में केवाईसी प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं किया है और उसी पर संज्ञान लेते हुए उसने यह सख्त उठाया है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि यह भी कहा कि जिन ग्राहकों ने केवाईसी फ ॉर्म भरा है और वह जांच में भी सही पाए गए हैं, उनसे भी सारे बैंक ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड या फ ॉर्म 60 लिया जाएगा। इनके बिना ऐसे खातों से किसी तरह की नकद निकासी या स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

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