Geetanjali Hospital udaipur

-राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला, चिकित्सकीय लापरवाही को माना सेवा दोष, उदयपुर की स्वैच्छा कोठारी को 17 लाख 34 हजार 284 रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय

उदयपुर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उदयपुर जिले में चिकित्सकीय लापरवाही के लिए एक परिवादी को 17 लाख 34 हजार 284 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाने का निर्णय किया है।राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन एवं सदस्य रामफूल गुर्जर ने गत माह सर्किट बैंच उदयपुर सिटिंग के दौरान फैसला सुनाया कि चिकित्सीय लापरवाही पर हिरण मगरी, उदयपुर निवासी स्वैच्छा कोठारी को 17 लाख 34 हजार 284 रूपये की क्षतिपूर्ति गीताजंली मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं उदयपुर के डॉ. ए.के. गुप्ता, ई.एन.टी विशेषज्ञ अदा करेगें।

सदस्य गुर्जर ने बताया कि 16 वर्षीय स्वैच्छा कोठारी के नाक के अन्दर मांस बढ़ गया था जिसे नजल पोलिप कहते है। डॉ. ए.के. गुप्ता ई.एन.टी. विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज एवं गीताजंली अस्पताल उदयपुर के यहाँ स्वैच्छा कोठारी को परिजनों ने 10 अप्रैल, 2008 को दिखाया और 11 अप्रैल, 2008 को बिना सी.टी. स्केन कराये आपरेशन कर दिया, जिसके कारण स्वैच्छा कोठारी को ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके कारण उसे भयंकर सिर दर्द हुआ।सदस्य गुर्जर ने बताया कि तत्पश्चात परिजनों ने स्वैच्छा को अहमदाबाद जाकर दिखाया तथा ब्रेन का आपरेशन करवाया।ब्रेन हेमरेज के कारण परिवादी कोठारी भविष्य में अपना सामान्य जीवन व्यतीत नही कर सकेगी। साथ ही वह वाहन नहीं चला सकती और आग तथा पानी के पास नहीं जा सकेगी। वह ऊंची चढ़ाई भी नहीं चढ़ सकती है।

इसलिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने गीताजंली अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज उदयपुर तथा नाक, कान एवं गला विशेषज्ञ डॉ. ए. के. गुप्ता की लापरवाही मानते हुए स्वैच्छा कोठारी को इलाज के 184284 रुपये, परिवादी को मानसिक एवं शारीरिक सन्ताप पेटे क्षतिपूर्ति स्वरूप 12 लाख रूपये एवं भविष्य में इलाज के पेटे 3 लाख रूपये और परिवाद खर्च 50000 रुपये दिलाये जाने का निर्णय सुनाया। इस प्रकार कुल 17 लाख 34 हजार 284 रुपये क्षतिपूर्ति स्वरूप गीताजंली मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल उदयपुर, डॉ..ए.के गुप्ता अदा करेंगे।

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