Navjot Singh Sidhu, acquitted, Supreme Court, roadway case
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नई दिल्ली। पंजाब के पर्यटन मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवज्योत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नवज्योत को बरी कर दिया है। उस पर एक हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के तीन साल की सजा के आदेश को निरस्त करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नवज्योत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर है। 1988 में पंजाब के पटियाला में कार पार्किंग को लेकर नवज्योत सिंह की एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई थी और मामूली मारपीट भी हुई।

बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। गुरनाम सिंह के परिजनों ने नवज्योत सिंह पर हत्या का मामला दर्ज करवाया। सैशन कोर्ट ने उसे और उनके साथी को बरी कर दिया तो परिजनों ने हाईकोर्ट में सैशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पिछले साल नवज्योत सिंह को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा और एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया। इस मामले को नवज्योत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अट्ठारह अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलेमेश्वर व एसके कौल की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा और आज इस मामले में नवज्योत सिंह को बरी कर दिया।

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