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बेंगलुरू. कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया है लेकिन कहा है कि मुद्दे पर राज्य सरकार की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही यह प्रभावी होगा।

अपनी अधिसूचना में अल्पसंख्यक, हज और वक्फ विभाग ने कहा है कि उसने आरक्षण सहित कर्नाटक के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हितों को प्रभावित किये बिना लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को अल्पसंख्यक के तौर पर मान्यता दी है। यह अधिसूचना22 मार्च की है। इसे केंद्र पर दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।

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