जयपुर.। आपसी रंजिश में सवाईमानसिंह अस्पताल के परिसर में 5 फरवरी, 2०12 को सहकर्मी वार्ड बॉय पर चाकू एवं बर्फ तोडने के सरिये से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-12 तिरुपति कुमार गुप्ता ने सोमवार को हमलावर जितेन्द्ग उर्फ जीतू हरीजन और उसके रिश्तेदार अशोक पंवार निवासियान सांवर-अजमेर हाल झालाना-जयपुर को दस साल के कठोर कारावास एवं 55,5००-55,5०० रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया है। ट्रायल के दौरान आरोपी दीपक हरीजन की मौत होने पर कोर्ट ने 21 मई, 2०13 को उसके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी थी तथा आरोपी राजेश हरीजन को बरी कर दिया है। राजेश, अशोक व दीपक सगे भाई है और परिवादी से पुरानी दुश्मनी होने पर घटना को अंजाम दिया।एपीपी ने 21 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुए कोर्ट को बताया कि 5 जून, 2०12 को एसएमएस अस्पताल में वार्ड बॉय राजेश गोयर ड्यूटी खत्म कर घर जा रहा था। चरक भवन के सामने अभियुक्त निजी एम्बूलेंस में आए और राजेश गोयर पर चाकुओं से हमला कर फरार हो गए थे। घटना के बाद गोयर ने मोतीडूंगरी थाना पुलिस को पर्चा बयान देकर एफआईआर दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त जितेन्द्र व दीपक को 2० जून को एवं अशोक को 21 जून व राजेश को 27 नवम्बर, 2०12 को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।
जांच अधिकारी के खिलाफ डीजीपी करें कार्यवाही
गंभीर मामले में लचर एवं दूषित अनुसंधान करने पर कोर्ट ने प्रकरण के जांच अधिकारी भारत सिंह के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजते हुए विभागीय कार्रवाई कर की गई कार्यवाही को शीघ्र कोर्ट को अवगत कराने के भी आदेश दिये है। कोर्ट ने आदेश में जांच अधिकारी भारत सिंह की सत्यनिष्ठा प्रश्नवाचक बताई है।
झूठे 3 गवाहों के खिलाफ चलेगा मुकदमा
कोर्ट में सशपथ असत्य कथन कह कर कोर्ट को गुमराह करने वाले 3 गवाहों अजय, संपतलाल और ओमप्रकाश के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 34० के तहत नोटिस जारी किए हैं। गवाही के दौरान सरकार ने तीनों गवाहों को कोर्ट से पक्षद्गोही घोषित करवाया था।


































