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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि प्रदेश में गत तीन सालों में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत हथडोली के सरपंच रघुवीर मीणा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने गत वर्ष आदेश जारी कर सवाई माधोपुर कलक्टर को यहां की तीन हजार बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमणकारियों ने गत 14 फरवरी को याचिकाकर्ता की निर्मम हत्या भी कर दी है।

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