जयपुर। अपहरण की एफआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत में पेश हुई 11 वर्षीय बालिका को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस अहलुवालिया की एकलपीठ ने बाल सुधार गृह में भेज दिया। बालिका को हाई कोर्ट लेकर आये बुआ और फूफा को हिरासत में ले लिया गया। बाद में उन्हें छोड दिया गया। मामले में 8 अगस्त को भी सुनवाई होगी।

इस संबंध में धनतीराज गुर्जर व 11 अन्य ने आपराधिक याचिका में कहा है 11 साल की बालिका धनतीराज की मंगेतर है। पहले बालिका के ताऊ ने अलवर के खेडली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जबकि अब लडक़ी की मां ने लक्ष्मणगढ, अलवर में रिपोर्ट दी है। बालिका अपनी विधवा मां के साथ अपनी बुआ और फूफा के घर रहती है।

सुनवाई के दौरान बालिका की काउन्सलिग के लिए आईपीएस लवली कटियार हाईकोर्ट में हाजिर हुई। बाद में पता चला कि लडकी को सिखा-पढ़ा कर लाए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने वकील श्रूति दीक्षित व पुलिस अधिकारी तेजस्विनी को काउन्सलिग के लिए नियुक्त कर लडकी को बाल सुधार गृह भेज दिया।

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