जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जासूसी और विदेशी मुद्रा रखने के मामले में गिरफ्तार पाक नागरिक अजुल हसन उर्फ़ इमरान की सजा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में दायर राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश केएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज करते हुए दिए।
मामले के अनुसार अभियुक्त पाक नागरिक को वर्ष 2005 में गिरफ्तार किया गया था। शहर की सती मामलों की विशेष अदालत ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को वर्ष 2014 में 10 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अपील दायर कर कहा गया की अभियुक्त ने जो अपराध किया है उसमें अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा उसने देश के खिलाफ जासूसी का काम किया है इसलिए उसे अधिकतम सजा दी जाए।
जिसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवकृष्ण पुरोहित ने कहा कि अभियुक्त 13 साल 6 माह से जेल में बंद है उसकी सजा बढ़ाई गई तो वह भी 6 माह बाद रिहा हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार की अपील को ख़ारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अपील को ख़ारिज कर दिया। गौरतलब है कि अदालत ने गत दिनों आरोपी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे पाकिस्तान भेजने के आदेश दिए थे।

































