High Court

जयपुर। पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति के मामले में करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ लेने वाले शिक्षाधिकारियों को डीपीसी में शामिल नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने उन्हें शामिल करने के आदेश देते हुए प्रमुख तकनीकी शिक्षा सचिव, प्रमुख कार्मिक सचिव और तकनीकी शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशक ने 5 मई को एक आदेश जारी कर प्रावधान किया कि जिन्होंने करियर एडवांसमेंट स्कीम का लाभ ले लिया है उन्हें प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति नहीं दी जाएगी। जबकि राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम, 2010 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा निदेशालय का यह आदेश अवैध है।

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