108-ambulance-kalicharan-saraf
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जयपुर। देशभर में चर्चित 3.56 करोड़ रुपए के 1०8 एम्बुलेंस घोटाले के मामले में एक आरोपी श्वेता मंगल निवासी ब्यावर-अजमेर हाल मुम्बई ने मंगलवार को सीबीआई की निचली अदालत में सरेण्डर कर दिया। बाद में न्यायाधीश प्रदीप कुमार द्बितीय ने उसे बुधवार तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

श्वेता की जमानत पर कोर्ट बुधवार को ही सुनवाई करेगी। इस मामले में सीबीआई ने 24 अगस्त, 2०15 को मुकदमा दर्ज कर 4 जून, 2०18 को आरोपी कम्पनी जिगित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की सीईओ सुश्री श्वेता मंगल (42), निदेशक रवि कृष्णा (48) एवं अमित एंटोनी (36) के खिलाफ चार्ज शीट पेश की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 जुलाई को कम्पनी सहित उपरोक्त चारों आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर जमानती वारन्टों से 23 अगस्त को तलब करने के आदेश दिए थे। इस मामले में सीबीआई चालान पेश करते समय दिल्ली से ही सरकारी एडवोकेट को लेकर आई थी तथा चालान की प्रति भी उसे ही दी गई थी।

मंगलवार को श्वेत ने आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी पेश की लेकिन सीबीआई के वकील की अनुपस्थिति के कारण जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। प्रकरण में परिवादी पंकज जोशी के एडवोकेट ए.के. जैन और जोगेन्द्र सिंह ने बताया कि बुधवार को श्वेता मंगल के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया जाएगा।

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