नयी दिल्ली। गैंगस्टर अबु सलेम ने आज दिल्ली की एक अदालत से कहा कि 2002 में दिल्ली के एक व्यापारी से कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रकम रंगदारी के तौर पर मांगने के मामले में उसके खिलाफ चलाया जा रहा मुकदमा उसके प्रत्यर्पण के आदेश का उल्लंघन करता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सहरावत की अदालत से सलेम ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास यह साबित करने के लिये पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उसने व्यापारी से धन मांगा था या जिस नंबर से शिकायतकर्ता को फोन किया गया था वह उसका था।
सलेम की तरफ से अधिवक्ता एम एस खान ने कहा, ‘‘कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून :मकोका: के तहत आरोप पहले ही वापस ले लिये गए हैं और उसके तहत दर्ज बयान का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपराधिक साजिश : आईपीसी की धारा 120-बी: के तहत आरोप भी वापस ले लिये गए हैं और सह-आरोपी से उसे जोड़ने के लिये कुछ भी नहीं है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि सलेम के खिलाफ मुकदमा प्रत्यर्पण आदेश का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी के लिये स्थिगत कर दी जब अभियोजन पक्ष के आरोपी के दावों पर अपना जवाब दाखिल करने की उम्मीद है। सलेम का नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया था और उसे मौजूदा मामले में 2013 में जमानत दी गई थी।हालांकि, फिलहाल वह 1993 के मुंबई बम धमाकों समेत विभिन्न मामलों में जेल में है।