Fake evidence against prosecutor for taking bribe 4 years ago

जयपुर, 14 नवम्बर, का. सं.। ओवर लोड ट्रक का जुमार्ना कम कर 6 मार्च, 2००3 को घर पर ट्रक चालक से 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में तत्कालीन फ्लाईंग इंस्पेक्टर सज्जन सिंह नाथावत को एसीबी कोर्ट-1 जयपुर ने बरी करते हुए कोर्ट में पक्षद्गोही होने वाले परिवादी ट्रक मालिक जय भगवान निवासी फाजिलपुर, सोनीपत-सदर के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत में झूठी साक्ष्य देने के जुर्म में क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाय। कोर्ट ने आदेश में कहा कि ट्रक मालिक जय भगवान ने या तो एसीबी के समक्ष या कोर्ट के समक्ष झूठी साक्ष्य देकर अपराध कारित किया है। चालान बुक में फ्लाईंग इंस्पेक्टर सज्जन सिंह के ट्रक के कागजात नहीं होने का नोट अंकित नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह लापरवाही दुराचरण की परिभाषा में आती है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सज्जन सिंह के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्यवाही बनती है तो परिवहन विभाग कार्यवाही करने को स्वतंत्र है और कार्यवाही करने की अनुशंषा की जाती है।

यह था मामला
4 जनवरी, 2००3 को जय भगवान ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली से ट्रक मशीनरी का सामान लेकर 2 तारीख को बम्बई जा रहा था। चंदवाजी के पास ट्रक को सज्जन सिंह ने रोक कर चेक किया तो ट्रक में ओवरलोड बताया। कहा 8-9 हजार रुपए जुमार्ना बनता है। जेब में रखे 2-2.5० हजार रुपए ले लिया और कोई रशीद नहीं दी। ट्रक के कागजात लौटाने के लिए सज्जन सिंह ने उसे 6 जनवरी को अपने घर 9/585, चित्रकूट रुपए लेकर बुलाया। उसने चालान पंचनामा आॅफिस में जमा ही नहीं करवाया था। कोर्ट में परिवादी तो पलटी मारा ही ,बल्कि सिपाही जगदीश ने भी एसीबी के खिलाफ बयान दिए। अपराध साबित करने के लिए एसीबी ने कोर्ट में दस्तावेज ही पेश नहीं किये।

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