जयपुर, 09 अगस्त। आवासीय भूखण्डाें पर निर्मित आवासों में संचालित हॉस्टलों को डिस्कॉम द्वारा बड़ी राहत देते हुए विद्युत की घरेलू दर लागू करने का निर्णय लिया हैं और विद्यार्थियों को 5 से अधिक कमरे किराए पर देने पर लागू अघरेलू दर की शर्त को भी समाप्त कर दिया है।
 
विद्युत वितरण निगमों केे अध्यक्ष आर.जी.गुप्ता ने बताया कि आवासीय भूखण्डों पर निर्मित आवासों में संचालित हॉस्टल, जिनमें विद्यार्थी पेईंग गेस्ट या किराएदार के रुप में रहते हैं और ऎसे आवासों में मीटर व सब-मीटर लगे हुए है तथा इनका उपयोग घरेलू श्रेणी में ही किया जा रहा है। ऎसे हॉस्टलों पर अब घरेलू विद्युत दर लागू होगी।
 
उन्होंने बताया कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फरवरी, 2015 में जारी टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार फरवरी, 2015 से सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा पंजीकृृत धर्माथ संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावास घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत एवं अन्य छात्रावास अघरेलू श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इन प्रावधानों को लागू करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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