नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन तथा रसायन एव उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल.मंडाविया ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि दवाओँ की आॅनलाइन बिक्री के लिए पृथक दिशा-निर्देश के संबंध में कहा कि औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 में औषधियों की बिक्री, भंडारण और विपणन के प्रावधान है। मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-फॉरमेसी के माध्यम से दवाओं की बिक्री भंडारण और विपणन के नियमन के लिए औषधि व प्रसाधन नियम में संशोधन के लिए मसौदा प्रकाशित किया है। मसौदे के अनुसार ई-फॉरमेसी पोर्टल में दवा विक्रेता के नाम, पंजीयन संख्या और फॉरमेसी परिषद से संबंधित विभिन्न ब्यौरे की जानकारी दी जाएगी।