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जब्त वाहन को दो व्यक्तियों को बेचने का मामला
जयपुर। ऋणी के ऋण नहीं चुकाने पर फाईनेस कम्पनी की ओर से वाहन जब्त कर दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने एवं 2 साल तक परिवादिया को कागजात नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता कोर्ट जयपुर प्रथम ने विपक्षी कोटक महिन्द्रा प्राईम लिमिटेड, वैशाली नगर का सेवा दोष मानते हुए 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।

इस संबंध में प्रथम खरीददार जयेश सोनी पुत्री ओमप्रकाश निवासी स्वर्णकार कॉलोनी नेहरू नगर, जयपुर ने विपक्षी कम्पनी एवं द्बितीय क्रेता अनिल कुमार के खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में 2० जनवरी, 2०16 को परिवाद दायर किया था।

परिवादिया ने मंच को बताया कि मनिता माहेश्वरी के ऋण की किश्तें नहीं चुकाने पर कंपनी ने कार कब्जे में लेकर 5 अप्रेल, 2०14 को 2.9० लाख रुपए में उसे बेच दिया। 15 दिन में असल दस्तावेज देने की कह कर कई महीनों तक नहीं दिए, जिससे वाहन का उपयोग-उपभोग करने से वंचित रही। नोटिस देने पर वाहन को विपक्षी संख्या-दो अनिल को बेचना बताया। बाद में कम्पनी ने प्रार्थिया को मई 2०16 को असल कागजात दिए। कोर्ट ने इसे सेवा दोष बताते हुए अनिल को क्लीन चिट दे दी एवं कम्पनी पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया।

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