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संशोधित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (प्रतिषेध व विनियमन) अधिनियम 2019 राजस्थान में लागू, अब किसी भी जलपान गृह में हुक्काबार संचालित करना होगा संज्ञेय व दण्डनीय अपराध
जयपुर, 6 मार्च। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 भारतीय संसद द्वारा मई 2003 में बनाया गया था जो 19.05.2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही उसी दिन से पूरे भारत वर्ष में लागू हो गया था। पुलिस आयुक्त, जयपुर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्तमान समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में वर्तमान समय की आवश्यकताओं का समावेश करते हुये ’’सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम 2019’’पारित किया गया है जिसे दिनांक 31.12.2019 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई। उक्त अधिनियम का राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.01.2020 को प्रकाशन होने के साथ ही यह पूरे राज्य में संशोधित रूप में लागू हो गया है। संशोधित कोटपा अधिनियम 2019 के द्वारा मूल कोटपा अधिनियम 2003 में कई कड़े कानूनी प्रावधान जोडे गये हैं।

श्री अशोक कुमार गुप्ता अति॰ पुलिस आयुक्त (प्रथम) व श्री योगेश यांदव पुलिस उपायुक्त (अपराध) के निर्देशानुसार आयुक्तालय, जयपुर के अधीन पुलिस थाना आदर्श नगर, वैशाली नगर, श्यामनगर, बजाजनगर इत्यादि विभिन्न पुलिस थानांे पर विभिन्न रेस्टोरेंट तथा कैफे संचालकों व उनकी सहायता करने वालो के विरूद्ध संशोधित कोटपा अधिनियम 2019 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा भविष्य में भी सभी पुलिस थानो पर नवीन कोटपा अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार ही विधिक कार्यवाही किये जाने बाबत आयुक्तालय, जयपुर के समस्त थानों को लिखित में निर्देशित किया जा चुका है, जिसका आयुक्तालय स्तर पर पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है।

संशोधित कोटपा अधिनियम 2019 द्वारा मूल कोटपा अधिनियम 2003 में कई महत्त्वपूर्ण संशोधन व नवीन प्रावधान जोडे गये हैं। इसमें ’’हुक्काबार’’ शब्द को पहली बार अन्तः स्थापित करते हुये इसे परिभाषित भी किया गया है जिसके अनुसार हुक्काबार वह स्थान है जहां लोग किसी सामुदायिक हुक्के से या नारगिल से तम्बाकू का धूम्रपान करने के लिये एकत्रित होते हैं। संशोधित कोटपा अधिनियम 2019 में एक नई धारा 4(क) अन्तः स्थापित की गई है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी स्थान, जिसमें भोजनालय सम्मिलित है, पर कोई हुक्काबार नहीं खोलेगा या नहीं चलायेगा। जहां मूल कोटपा अधिनियम में 30 कमरों की क्षमता वाले होटल या 30 व्यक्तियों की क्षमता वाले रेस्टोरेंट तथा हवाई अड्डों पर एक पृथक से धूम्रपान क्षेत्र बनाये जाने की छूट मिली हुई थी वह उक्त संशोधित कोटपा अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई है। अब किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद के सेवन का प्रतिषेध हो चुका है। इसी प्रकार संशोधित कोटपा अधिनियम 2019 में एक नवीन धारा 21(क) अन्तः स्थापित की गई है जिसमें धारा 4(क) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों को न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास से तथा न्यूनतम 50,000 रूपये से अधिकतम 1,00,000 रूपये तक के जुर्माने से दंडित किये जाने का प्रावधान किया है।जबकि मूल कोटपा अधिनियम की धारा 21 में मात्र 200 रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान था। इस प्रकार नवीन अधिनियम में ढाई सौ गुना जुर्माना बढाया गया है। इसी प्रकार कोटपा संशोधित अधिनियम 2019 में एक नवीन धारा 27(क) अन्तः स्थापित की गई है जिसमें धारा 4(क) के अधीन अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है। उक्त संशोधनों के अलावा भी कोटपा संशोधित अधिनियम 2019 में कुछ अन्य नये प्रावधान जोडे गये हैं।
कोटपा (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत कल दिनांक 4.03.2020 की रात्रि को श्री रामकृपाल उ॰नि॰ थाना बजाजनगर द्वारा महावीर नगर में फुकरे कैफे में नाबालिग व वैयस्कों को अवैध हुक्का पिलाते हुये कैफे के संचालक राजीव सरकार पुत्र मित्रन्ज्य राजपूत निवासी कवालीपुर कूचविहार, पश्चिमी बंगाल को गिरफ्तार कर रेस्टोरेंट से विभिन्न प्रकार के तम्बाकू फ्लेवर, हुक्के, चिलम व पाईप जब्त किये गये। इसी प्रकार श्री मानवेन्द्र सिंह पु॰नि॰ थानाधिकारी बजाज नगर द्वारा भी गोपालपुरा चोकी के पास, दा पार्स कैफे रेस्टोरेंट में युवक-युवतियों को अवैध रूप से हुक्का से तम्बाकू का सेवन कराते हुये रेस्टोरेंट के मैनेजर मोहम्मद मंसूरी पुत्र अब्दूल वाहिद निवासी घाटगेट थाना रामगंज को गिरफ्तार कर वहां से बड़ी संख्या में तम्बाकू के फ्लेवर, हुक्के, चिलम व पाईप जब्त किये गये। उक्त दोनों मामलों में पकडे गये उक्त शक्सों के विरूद्ध कोटपा संशोधन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई है।
इसी प्रकार कल दिनांक 4.03.2020 को श्री मनीराम उ॰नि॰ थाना श्यामनगर द्वारा 200 फीट बाईपास, अजमेर रोडपर संचालित बैस्टीज कैफेे एवं रेस्टोरेंट में हुक्का से धूम्रपान का सेवन कराने वाले कर्मचारी विक्की यादव पुत्र इन्द्रपाल निवासी धारूहेडा जिला रेवाडी हरियाणा तथा रेस्टोरेंट मालिक गोपाल यादव पुत्र दीपचन्द निवासी किशनगढ बास जिला अलवर को गिरफ्तार कर मौके से तम्बाकू के फ्लेवर, हुक्के, चिलम व पाईप जब्त किये गये तथा थाना श्यामनगर पर उक्त दोनों के विरूद्ध संशोधित कोटपा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
इसी प्रकार हेमलता शर्मा उ॰नि॰ तथा राजेश कुमार उ॰नि॰ थाना वैशाली नगर द्वारा जिला पश्चिम की डीएसटी के सहयोग से रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध हुक्काबारों का संचालन करने वालों एच टाउन रेस्टोरेंट वैशाली नगर के मैनेजर विजय सिंह पुत्र हरिनारायण निवासी मुरलीपुरा स्कीम, फ्लैपजैक कैफे वैशाली नगर के मैनेजर ललित सिंह पुत्र खेमसिंह निवासी संजय नगर मेरठ, थ्रीडी रेस्टोरेंट के मैनेजर प्रकाश पुत्र रामकुमार व स्काईबीच रेस्टोरेंट, क्वींस रोड के मैनेजर व मालिक रविन गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता निवासी सांगानेरी गेट जयपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बडी मात्रा में तम्बाकू के फ्लेवर, हुक्के, चिलम व पाईप जब्त किये गये तथा थाना वैशाली नगर पर उक्त लोगों के विरूद्ध संशोधित कोटपा अधिनियम के तहत चार पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किये गये।

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