Coal-Scam

नयी दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज विशेष अदालत के समक्ष कहा कि झारखंड में कोयला ब्लाक आबंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता तथा उद्योगपति नवीन जिंदल एवं अन्य के खिलाफ रिश्वत का आरोप भी दर्ज किया जाना चाहिए। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश भरत पराशर के समक्ष उक्त बातें रखी। न्यायाधीश ने आरोप तय करने के मामले में फैसला सुनाने से पहले जिंदल तथा अन्य को 16 फरवरी तक अपना लिखित में जवाब देने को कहा। मामला झारखंड में अमरकोंडा मुर्गादंगल कोयला ब्लाक के आबंटन से जुड़ा है।

सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ सरकारी अभियोजक वी के शर्मा ने कहा, ‘‘सरकारी अधिकारी के साथ रिश्वत के लेन देन का आरोप दर्ज किया जाना चाहिए। यह भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 12 के तहत दंडनीय है।’’ उल्लेखनीय है कि अदालत ने अप्रैल 2016 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत कथित आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास हनन तथा भ्रष्टाचार निरोध कानून के तहत जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता तथा 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिश था। हालांकि उसे रिश्वत का आरोप शामिल नहीं था।

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