जयपुर। राज्य सरकार ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा विभिन्न जिलोें में नवसृजित 21 न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 63 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग में सृजित नवीन न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21-21 पदों सहित कुल 63 नवीन पद सृजित किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि मई 2021 में विधि एवं विधिक कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर भीलवाड़ा जिले के गंगापुर, बीकानेर के नोखा, चूरू के बीदासर, धौलपुर के सैंपऊ और बसेड़ी, हनुमानगढ़ के संगरिया, जोधपुर के लोहावट, बाप और भोपालगढ़ में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का गठन किया था। इस अधिसूचना के तहत चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू जिलों के साथ-साथ पाली के सोजत और सुमेरपुर, सीकर के श्रीमाधोपुर और लक्ष्मणगढ़, टोंक जिले के टोंक और निवाई में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों और पाली, राजसमन्द तथा अलवर जिलों में विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) न्यायालयों का भी गठन किया गया था। अब उक्त 21 न्यायालयों के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी सहित विभिन्न नवीन पदों का सृजन किया गया है।

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