Court rejected

जयपुर। बिना अधिकार पेट्रोल पम्प बेचने का सौदा कर 51 लाख 3० हजार रुपए लेने तथा बाद में राजीनामा कर भुगतान पेटे 2०-2० लाख रुपए तीन फर्जी चेक देने के मामले में निचली अदालत की ओर से एक अक्टूबर, 2०18 को तीनों मुकदमों में 2-2 साल की जेल एवं कुल 78 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील कोर्ट एडीजे-13 में जज संतोष अग्रवाल ने अभियुक्त नरेन्द्र सिंह राजपूत (44) निवासी श्याम फिलिंग स्टेशन रींगस-सीकर एवं गांव हरसौली, मोजमाबाद-दूदू की तीनों अपीलें खारिज कर दीं।

परिवादी महावीर सिंह तंवर निवासी बुहाना मेंशन, जगदम्बा नगर, करणी विहार ने बताया कि उपरोक्त फिलिंग स्टेशन बेचान का सौदा 6 जनवरी, 2००7 में हुआ था। बाद में पता चला कि आईओसी ने उन्हें केवल संचालन के लिए दे रखा है। बाद में 1० अक्टूबर 2०11 को दोनों पक्षों में 6० लाख रुपए में राजीनामा हुआ। भुगतान पेटे दिए गए तीनों चेक बैंक से पेमेन्ट स्टॉप्ड बाई ड्रावर के रिमार्क से अनादरित हो गए थ्ो। लीगल नोटिस देने तथा वाद दायर करने पर भी आज तक राशि का भुगतान नहीं किया।

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