illegal recovery

जयपुर । जयपुर नगर निगम में ठेकेदारों के बिल पास करने के लिए अवैध वसूली करने के चर्चित मामले में आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लालचंद असवाल और अधिशाषी अभियन्ता पुरुषोत्तम जेसवानी के वकीलों के चार्ज पर बहस के लिए समय लेने पर एसीबी-दो कोर्ट में जज पवन कुमार शर्मा ने 5 फरवरी अगली तारीख दी है।

अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों के समय मांगने का एसीबी के एडवोकेट बी.एस. चौहान ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि अभियुक्त पुरुषोत्तम जेसवानी के खिलाफ सरकार से 2 अक्टूबर, 2014 को अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद 9 अक्टूबर 2014 को चालान पेश हुआ था। 26 सितम्बर को गिरफ्तार हुआ तत्कालीन आईएएस लालचन्द असवाल 3० सितम्बर, 2014 को रिटायर्ड हो चुका है। मामले के अनुसार एसीबी ने 10 अगस्त, 2014 को जेसवानी को असवाल के निवास के पास से 15 लाख रुपए की नकदी एवं निगम की 46 फाईलों के साथ रंगे हाथ ट्रेप किया था।

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