Lokayuktas

जयपुर। अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण में हुई अनियमितताओं के मामले में वांछित रिपोर्ट व अभिलेख सहित दो बार तलब करने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर लोकायुक्त एस०एस० कोठारी ने आदेश की अवहेलना मानते हुए स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव मन्जीत सिंह को जमानती वारण्ट से 12 फरवरी तलब किया है। लोकायुक्त कोठारी ने सिंह को चूरू के सुजानगढè में अवैध बहुमंजिला इमारत के निर्माण में अनियमितताओं में डीएलबी की जांच में दोषी पाये गये अफसरों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को रोकने की जानकारी मिलने पर स्व:पे्ररणा से प्रसंज्ञान लेते हुए वांछित रिपोर्ट व अभिलेख सहित तलब किया था। इसके लिए दो बार जरिये सम्मन आहूत करने के बावजूद उनके उपस्थित नहीं होने को अत्यन्त गम्भीर मानते हुए जमानती वारण्ट जारी किया है ।

साथ ही लोकायुक्त कोठारी ने प्रमुख शासन सचिव को 13 दिसम्बर, 2017 को उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर उक्त अनुपस्थिति के लिये भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 16 नियम 12 (1) व (2) के अधीन नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण चाहा है कि क्यों नहीं उन्हें एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाये।

 

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