नई दिल्ली। 8 नवम्बर को नोटबंदी के बाद पांच सौ और एक हजार रुपए के पुराने नोटों के अध्यादेश को बुधवार केन्द्रीय केबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 31 मार्च के बाद किसी के पास एक सीमा से ज्यादा पुराने 500 और 1000 का नोट मिलने पर चार साल तक की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया है। इस फैसले से इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। 30 दिसंबर के बाद ही बैंकों में पुराने नोट लिए नहीं जाएंगे, हालांकि 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा हो सकेंगे। केबिनेट मंजूरी के मुताबिक, पुराने नोट रखने की सीमा 10 हजार तक रखी जा सकती है। यह भी चर्चा है कि 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा कराई जाने वाली अवधि को घटाया जा सकता है। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार ने एक, पांच और दस हजार रुपए के नोट बंद कर दिए थे, साथ ही अध्यादेश लाकर इन नोटों की देनदारियों को भी खत्म कर दिया था।

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