जयपुर। राजधानी की एक अदालत ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में दूरसंचार महाप्रबंधक कार्यालय (टीडीएम) बांसवाडा में पदस्थापित लेखाधिकारी सत्यनारायण गुप्ता (एस.एन. गुप्ता) को जेल भेज दिया है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीष एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-14 ने आरोपी की पत्नी की अनु गुप्ता की ओर से दर्ज घरेलू हिंसा मामले में आरोपी एस.एन. गुप्ता को जेल भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले सुबह वैशली नगर थाना पुलिस ने आरोपी लेखाधिकारी एस.एन. गुप्ता को घरेलू हिंसा मामले में भरण-पोषण की तीन लाख रूपये की वसूली के लिए थाने बुलाया था, जहां पर पुलिस के वसूली की राषि मांगने पर गुप्ता ने यह राषि देने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जहां से पुलिस ने उसे दोपहर बाद कोर्ट में पेष किया। अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
चित्रकूट, वैषाली नगर निवासी पीडि़ता अनु गुप्ता ने मारपीट कर घर से बाहर निकालने, उसके नाम आवंटित मकान से बेदखल करने का प्रयास करने और घरेलू हिंसा कारित करने के संबंध में पति एवं बीएसएनएल विभाग के दूरसंचार जिला प्रबंधक (टीडीएम) बांसवाड़ा में कार्यरत लेखाधिकारी सत्यनारायण गुप्ता उर्फ एस.एन. गुप्ता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। पीडि़ता ने यह मामला महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-14 जयपुर महानगर में जुलाई 2014 में दर्ज करवाया था। जिस में हाइकोर्ट की दखल के बाद निचली अदालत ने अन्तरिम अनुतोष की राहत दी थी। इस पर मामले की सुनवाई करते हुए निचली कोर्ट ने 18 दिसंबर 2015 को भरण-पोषण के लिए 15 हजार रूपये प्रतिमाह देने के आदेश दिए थे। इस पर आरोपी पति एस.एन. गुप्ता ने अपनी पत्नी अनु गुप्ता को भरण-पोषण की कोई भी राषि अदा नहीं की। इसके बाद पीडिता ने कोर्ट में वसूली के लिए प्रार्थना पत्र पेष किया। इस पर कोर्ट ने अदम अदायगी की सूरत में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के आदेश कर वारंट जारी कर दिए, जिनकी पालना में पुलिस ने महिला के भरण-पोषण की राषि की वसूली के लिए आरोपी को कहा। इस पर आरोपी पति ने राषि देने से मना दिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में भी आरोपी ने भरण पोषण के पैसे देने से मना कर दिया। इस पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।

LEAVE A REPLY